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अररिया में आज विशेष लोक अदालत: चेक बाउंस के मामलों का होगा त्वरित निपटारा

Special Lok Adalat in Araria Today to Resolve Cheque Bounce Cases

Dainik Bhaskar18 जुलाई 2026
व्यवहार न्यायालय परिसरआज

आज अररिया में व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य चेक बाउंस से संबंधित मामलों का आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से त्वरित निष्पादन करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश प्रशांत कुमार ने इस विशेष लोक अदालत की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत लंबित सभी चेक बाउंस के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा।

इस विशेष लोक अदालत में मामलों के निष्पादन के लिए कुल चार बेंचों का गठन किया गया है। प्रत्येक बेंच में एक न्यायिक पदाधिकारी और एक अधिवक्ता सदस्य शामिल होंगे, जो पक्षकारों के बीच मध्यस्थता कर समझौते का प्रयास करेंगे। प्राधिकार के सचिव ने बताया कि इस लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। न्यायालय के कर्मचारियों को भी लोक अदालत के संचालन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि वे पक्षकारों को उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकें और प्रक्रिया को सुचारु रूप से चला सकें।

अधिवक्ताओं और पक्षकारों से भी अपील की गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने लंबित चेक बाउंस मामलों को आपसी सहमति से निपटा लें। लोक अदालत में समझौता होने पर न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि कानूनी प्रक्रिया की जटिलताओं से भी बचा जा सकता है। यह न्यायिक प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आम लोगों को त्वरित न्याय मिल सके।

A special session of the National Lok Adalat is being held today at the Civil Court premises in Araria. The primary objective is to expedite the resolution of cheque bounce cases through mutual understanding and settlement. Prashant Kumar, Secretary of the District Legal Services Authority cum Sub-Judge, informed that all pending cheque bounce cases under Section 138 of the NI Act will be prioritized for disposal.

To facilitate the resolution of these cases, a total of four benches have been constituted for this special Lok Adalat. Each bench will comprise a judicial officer and an advocate member, who will mediate between the parties to reach a compromise. The Authority's Secretary stated that all necessary preparations for the successful organization of this Lok Adalat have been completed. Court staff have also been given detailed instructions regarding the conduct of the Lok Adalat to ensure they can provide proper guidance to the parties and manage the process smoothly.

Appeals have been made to advocates and litigants to take advantage of this opportunity and settle their pending cheque bounce cases through mutual consent. Settlement in a Lok Adalat not only saves time and money but also helps avoid the complexities of legal procedures. This is a crucial step towards making the judicial process simpler and more accessible, ensuring swift justice for the common people.

स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर

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