वृद्धा/विधवा/दिव्यांग पेंशन (बिहार) — आवेदन व स्टेटस SSPMIS
बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन — मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन व दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन व स्टेटस कैसे जाँचें।
👤 किसके लिए (पात्रता)
- वृद्धजन (60+), विधवा महिला, या दिव्यांगजन — योजना अनुसार पात्रता।
📄 ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बैंक खाता
- आयु/मृत्यु/दिव्यांगता प्रमाण (जैसा लागू)
- पासपोर्ट फोटो
💻 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- sspmis.bihar.gov.in पर संबंधित पेंशन योजना का 'Registration' चुनें।
- आधार सत्यापन कर फॉर्म भरें व दस्तावेज़ दें।
- आवेदन जमा कर Beneficiary ID/पावती सुरक्षित रखें।
- 'Search Beneficiary Status' में आधार/ID से स्थिति जाँचें।
🏢 ऑफलाइन आवेदन
- RTPS/प्रखंड कार्यालय से भी आवेदन किया जा सकता है।
- शुल्क
- निःशुल्क।
- समय
- सत्यापन के बाद मासिक पेंशन (DBT)।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पेंशन का पैसा नहीं आया तो क्या करें?
sspmis.bihar.gov.in पर Beneficiary Status जाँचें; आधार-बैंक लिंक व सत्यापन की स्थिति देखें।
⚠️ यह गाइड सामान्य जानकारी हेतु है (2026 तक)। नियम व प्रक्रिया बदल सकती है — आवेदन से पहले ऊपर दिए आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि ज़रूर करें। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है।