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वृद्धा/विधवा/दिव्यांग पेंशन (बिहार) — आवेदन व स्टेटस SSPMIS

बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन — मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन व दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन व स्टेटस कैसे जाँचें।

👤 किसके लिए (पात्रता)

  • वृद्धजन (60+), विधवा महिला, या दिव्यांगजन — योजना अनुसार पात्रता।

📄 ज़रूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता
  • आयु/मृत्यु/दिव्यांगता प्रमाण (जैसा लागू)
  • पासपोर्ट फोटो

💻 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  1. sspmis.bihar.gov.in पर संबंधित पेंशन योजना का 'Registration' चुनें।
  2. आधार सत्यापन कर फॉर्म भरें व दस्तावेज़ दें।
  3. आवेदन जमा कर Beneficiary ID/पावती सुरक्षित रखें।
  4. 'Search Beneficiary Status' में आधार/ID से स्थिति जाँचें।

🏢 ऑफलाइन आवेदन

  • RTPS/प्रखंड कार्यालय से भी आवेदन किया जा सकता है।
शुल्क
निःशुल्क।
समय
सत्यापन के बाद मासिक पेंशन (DBT)।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

पेंशन का पैसा नहीं आया तो क्या करें?

sspmis.bihar.gov.in पर Beneficiary Status जाँचें; आधार-बैंक लिंक व सत्यापन की स्थिति देखें।

⚠️ यह गाइड सामान्य जानकारी हेतु है (2026 तक)। नियम व प्रक्रिया बदल सकती है — आवेदन से पहले ऊपर दिए आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि ज़रूर करें। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है।

इन्हें भी देखें