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बगहा: केस डायरी नहीं भेजने पर तीन थाना प्रभारियों का वेतन रोकने का आदेश, पुलिस महकमे में हड़कंप

Bagaha Court Orders Withholding Salaries of Three SHO's for Failing to Submit Case Diaries

Dainik Bhaskar30 जुलाई 2026
थाना: रामनगर थाना, ठकराहां थाना

बगहा, बेतिया: बगहा के जिला एवं अपर सत्र न्यायालय चतुर्थ ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली और अदालती आदेशों की अनदेखी पर कड़ा रुख अपनाया है। अलग-अलग मामलों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तल्ख टिप्पणी की है और जांच प्रक्रिया में ढिलाई बरतने वाले थाना प्रभारियों व अनुसंधानकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। जिला जज मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने पुलिस अधीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब तक संबंधित अधिकारी न्यायिक आदेशों का पालन नहीं करते, तब तक उनका वेतन रोक दिया जाए। अदालत के इस आक्रामक और सख्त रवैये से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। न्यायिक जानकारों का मानना है कि एडीजे कोर्ट का यह कड़ा फैसला लापरवाह पुलिस अफसरों की जवाबदेही तय करने में नजीर साबित होगा।

पहला मामला रामनगर थाना कांड संख्या 351/26 से जुड़ा है, जिसमें मुरली देवी द्वारा अपने पति पर जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया गया था। अभियुक्त सोनू कुमार और शंकर मांझी उर्फ संकट मांझी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने घोर असंतोष व्यक्त किया। अभियोजन पक्ष ने मामले को भू-माफिया और जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़ा बताया, लेकिन पुलिस की ओर से जरूरी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। अदालत ने थाना प्रभारी की उदासीनता पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अनुसंधानकर्ता का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश एसपी को दिया। मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त 2026 को तय की गई है।

इसी तरह, एक अन्य मामले में ठकराहां थाना कांड संख्या 80/26 में हीरालाल कुशवाहा और दुखनी देवी पर कांति देवी की हत्या का आरोप है, जबकि बचाव पक्ष इसे प्राकृतिक मौत बता रहा है। सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने केस से जुड़े अभिलेख मांगे, तो पुलिस हाथ खड़े नजर आई। इस पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने ठकराहां थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और एसपी को निर्देश दिया कि थाना प्रभारी का वेतन रोकते हुए कोर्ट को सूचित करें। इस संवेदनशील केस की अगली सुनवाई 6 अगस्त 2026 को होगी।

Bagaha, Bettiah: The District and Additional Sessions Court IV in Bagaha has adopted a strict stance on the working style and disregard for court orders by the police administration. While hearing anticipatory bail applications in various cases, the court made strong remarks and ordered stringent action against station house officers (SHOs) and investigating officers (IOs) for negligence in the investigation process. District Judge Manavendra Mishra's court explicitly directed the Superintendent of Police (SP) to withhold the salaries of the concerned officers until they comply with judicial orders. This aggressive and stern approach by the court has caused a stir within the police department. Legal experts believe that this tough decision by the ADJ court will set a precedent in ensuring accountability among negligent police officers.

One case, Ramnagar Police Station Case No. 351/26, involved a life-threatening assault registered by Murli Devi against her husband. During the hearing of the anticipatory bail application of the accused, Sonu Kumar and Shankar Manjhi alias Sankat Manjhi, the court expressed severe dissatisfaction. The prosecution described the case as related to land mafia and fraudulent land dealings, but the police failed to present the necessary report. The court expressed strong displeasure over the SHO's indifference and ordered the SP to immediately stop the investigating officer's salary. The next hearing for this case is scheduled for August 8, 2026.

Similarly, in another case, Thakrahan Police Station Case No. 80/26, Hiralal Kushwaha and Dukhni Devi are accused of murdering Kanti Devi, while the defense claims it was a natural death. During the hearing, when the court demanded documents related to the case, the police appeared unprepared. Expressing displeasure, the court issued a show-cause notice to the Thakrahan SHO and directed the SP to withhold the SHO's salary and inform the court. The next hearing for this sensitive case will be on August 6, 2026.

स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर

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