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ई-चालान नहीं भरने पर आरसी होगी ब्लैकलिस्ट, 12 हजार से अधिक वाहन चिह्नित

E-Challan Default: Over 12,000 Vehicles Identified for RC Blacklisting in Bihar

Dainik Bhaskar2 जुलाई 2026

बिहार में यातायात नियमों का उल्लंघन कर ई-चालान का भुगतान न करने वाले वाहन मालिकों पर अब परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। राज्य भर में 12 हजार से अधिक ऐसे वाहनों को चिह्नित किया गया है, जिनकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपने ई-चालान का भुगतान नहीं किया है, तो आपकी गाड़ी का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, जिससे आप वाहन को न तो बेच पाएंगे और न ही उसका नवीनीकरण करा पाएंगे।

परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह कदम यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने और चालान भुगतान को गंभीरता से लेने के लिए उठाया गया है। ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, संबंधित वाहन मालिक को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें सबसे प्रमुख है वाहन के मालिकाना हक से जुड़ी समस्याएं। एक बार आरसी ब्लैकलिस्ट होने के बाद, वाहन को कानूनी रूप से सड़क पर चलाना मुश्किल हो जाएगा।

विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने लंबित ई-चालानों की जांच करें और उनका भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। इसके लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट या विभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों का उपयोग किया जा सकता है। यह कार्रवाई उन सभी वाहनों पर लागू होगी जिनके चालान लंबे समय से बकाया हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार लाना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी है।

The Bihar Transport Department is taking stringent action against vehicle owners who have failed to pay their e-challans for traffic violations. Over 12,000 vehicles across the state have been identified, and their Registration Certificates (RCs) are slated for blacklisting. This means that if an e-challan remains unpaid, the vehicle's registration will be effectively cancelled, preventing owners from selling or renewing their vehicles.

According to transport officials, this measure aims to raise awareness about traffic rules and encourage timely payment of challans. Once an RC is blacklisted, owners will face significant legal and practical difficulties, including issues related to vehicle ownership and the inability to legally operate the vehicle on public roads. The department has urged all vehicle owners to check for any pending e-challans and clear them promptly through the official transport department website or other online portals. This initiative is part of a broader effort to enhance road safety and ensure compliance with traffic regulations in Bihar.

स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर

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