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जाति, आय व निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं (बिहार RTPS)

बिहार में जाति (caste), आय (income) और निवास (residence/domicile) प्रमाण पत्र RTPS पोर्टल से ऑनलाइन कैसे बनवाएं, स्टेटस कैसे देखें और डाउनलोड कैसे करें।

📄 ज़रूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • राशन कार्ड/निवास प्रमाण
  • स्वघोषणा पत्र
  • आय हेतु — आय का विवरण

💻 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  1. serviceonline.bihar.gov.in (RTPS) पर पंजीकरण कर लॉगिन करें।
  2. 'सामान्य प्रशासन विभाग' में जाति/आय/निवास प्रमाण पत्र सेवा चुनें (अंचल/अनुमंडल/ज़िला स्तर)।
  3. फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और जमा करें।
  4. पावती (Acknowledgement) संख्या नोट करें — इसी से स्टेटस व डाउनलोड होगा।

🏢 ऑफलाइन आवेदन

  • अपने प्रखंड/RTPS काउंटर पर फॉर्म भरकर जमा करें व पावती लें।
शुल्क
मामूली शुल्क (सामान्यतः ₹0–₹50)।
समय
लगभग 10–15 कार्यदिवस।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

RTPS प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें?

serviceonline.bihar.gov.in पर 'Download Certificate' में आवेदन/पावती संख्या डालकर डाउनलोड करें।

प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है?

सामान्यतः 10–15 कार्यदिवस; स्थिति पावती संख्या से ट्रैक करें।

⚠️ यह गाइड सामान्य जानकारी हेतु है (2026 तक)। नियम व प्रक्रिया बदल सकती है — आवेदन से पहले ऊपर दिए आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि ज़रूर करें। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है।

इन्हें भी देखें