जाति, आय व निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं (बिहार RTPS)
बिहार में जाति (caste), आय (income) और निवास (residence/domicile) प्रमाण पत्र RTPS पोर्टल से ऑनलाइन कैसे बनवाएं, स्टेटस कैसे देखें और डाउनलोड कैसे करें।
📄 ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- राशन कार्ड/निवास प्रमाण
- स्वघोषणा पत्र
- आय हेतु — आय का विवरण
💻 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- serviceonline.bihar.gov.in (RTPS) पर पंजीकरण कर लॉगिन करें।
- 'सामान्य प्रशासन विभाग' में जाति/आय/निवास प्रमाण पत्र सेवा चुनें (अंचल/अनुमंडल/ज़िला स्तर)।
- फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और जमा करें।
- पावती (Acknowledgement) संख्या नोट करें — इसी से स्टेटस व डाउनलोड होगा।
🏢 ऑफलाइन आवेदन
- अपने प्रखंड/RTPS काउंटर पर फॉर्म भरकर जमा करें व पावती लें।
- शुल्क
- मामूली शुल्क (सामान्यतः ₹0–₹50)।
- समय
- लगभग 10–15 कार्यदिवस।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
RTPS प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें?
serviceonline.bihar.gov.in पर 'Download Certificate' में आवेदन/पावती संख्या डालकर डाउनलोड करें।
प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है?
सामान्यतः 10–15 कार्यदिवस; स्थिति पावती संख्या से ट्रैक करें।
⚠️ यह गाइड सामान्य जानकारी हेतु है (2026 तक)। नियम व प्रक्रिया बदल सकती है — आवेदन से पहले ऊपर दिए आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि ज़रूर करें। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है।