राशन कार्ड कैसे बनाएं (बिहार) — ऑनलाइन आवेदन, लिस्ट व स्टेटस
बिहार में नया राशन कार्ड बनवाने, सूची (लिस्ट) में नाम देखने, स्टेटस जाँचने और कार्ड डाउनलोड करने की पूरी जानकारी — ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके।
👤 किसके लिए (पात्रता)
- बिहार का स्थायी निवासी हो और परिवार के पास पहले से राशन कार्ड न हो।
- नवविवाहित/नया परिवार या जिनका नाम किसी कार्ड में नहीं है।
- पात्रता (APL/BPL/अंत्योदय) आय व श्रेणी के अनुसार तय होती है।
📄 ज़रूरी दस्तावेज़
- परिवार के मुखिया का आधार कार्ड व सभी सदस्यों का आधार
- पासपोर्ट साइज़ फोटो (मुखिया)
- निवास प्रमाण (बिजली बिल/वोटर आईडी)
- बैंक पासबुक व मोबाइल नंबर
💻 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- RTPS पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in पर 'खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण' सेवा चुनें।
- नया पंजीकरण कर लॉगिन करें और 'नया राशन कार्ड' फॉर्म भरें।
- परिवार के सदस्यों की जानकारी व दस्तावेज़ अपलोड करें।
- फॉर्म जमा करें और आवेदन/रसीद संख्या (Acknowledgement No.) सुरक्षित रखें।
- उसी संख्या से आवेदन की स्थिति (status) ट्रैक करें।
🏢 ऑफलाइन आवेदन
- अपने प्रखंड/अनुमंडल (SDO) कार्यालय या RTPS काउंटर से फॉर्म लें।
- भरकर दस्तावेज़ों के साथ जमा करें और पावती लें।
- शुल्क
- सामान्यतः निःशुल्क/मामूली शुल्क।
- समय
- जाँच के बाद लगभग 15–30 दिनों में।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
बिहार में राशन कार्ड लिस्ट में नाम कैसे देखें?
epds.bihar.gov.in पर 'RCMS Report' में अपना ज़िला, ब्लॉक व पंचायत चुनकर राशन कार्ड सूची देख सकते हैं।
राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
epds.bihar.gov.in पर राशन कार्ड नंबर डालकर 'RC Print/Download' से डाउनलोड करें।
राशन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करें?
नया आवेदन हो तो serviceonline.bihar.gov.in पर पावती संख्या से, और बने कार्ड की जानकारी epds.bihar.gov.in पर देखें।
⚠️ यह गाइड सामान्य जानकारी हेतु है (2026 तक)। नियम व प्रक्रिया बदल सकती है — आवेदन से पहले ऊपर दिए आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि ज़रूर करें। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है।