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राशन कार्ड कैसे बनाएं (बिहार) — ऑनलाइन आवेदन, लिस्ट व स्टेटस

बिहार में नया राशन कार्ड बनवाने, सूची (लिस्ट) में नाम देखने, स्टेटस जाँचने और कार्ड डाउनलोड करने की पूरी जानकारी — ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके।

👤 किसके लिए (पात्रता)

  • बिहार का स्थायी निवासी हो और परिवार के पास पहले से राशन कार्ड न हो।
  • नवविवाहित/नया परिवार या जिनका नाम किसी कार्ड में नहीं है।
  • पात्रता (APL/BPL/अंत्योदय) आय व श्रेणी के अनुसार तय होती है।

📄 ज़रूरी दस्तावेज़

  • परिवार के मुखिया का आधार कार्ड व सभी सदस्यों का आधार
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो (मुखिया)
  • निवास प्रमाण (बिजली बिल/वोटर आईडी)
  • बैंक पासबुक व मोबाइल नंबर

💻 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  1. RTPS पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in पर 'खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण' सेवा चुनें।
  2. नया पंजीकरण कर लॉगिन करें और 'नया राशन कार्ड' फॉर्म भरें।
  3. परिवार के सदस्यों की जानकारी व दस्तावेज़ अपलोड करें।
  4. फॉर्म जमा करें और आवेदन/रसीद संख्या (Acknowledgement No.) सुरक्षित रखें।
  5. उसी संख्या से आवेदन की स्थिति (status) ट्रैक करें।

🏢 ऑफलाइन आवेदन

  • अपने प्रखंड/अनुमंडल (SDO) कार्यालय या RTPS काउंटर से फॉर्म लें।
  • भरकर दस्तावेज़ों के साथ जमा करें और पावती लें।
शुल्क
सामान्यतः निःशुल्क/मामूली शुल्क।
समय
जाँच के बाद लगभग 15–30 दिनों में।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

बिहार में राशन कार्ड लिस्ट में नाम कैसे देखें?

epds.bihar.gov.in पर 'RCMS Report' में अपना ज़िला, ब्लॉक व पंचायत चुनकर राशन कार्ड सूची देख सकते हैं।

राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

epds.bihar.gov.in पर राशन कार्ड नंबर डालकर 'RC Print/Download' से डाउनलोड करें।

राशन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करें?

नया आवेदन हो तो serviceonline.bihar.gov.in पर पावती संख्या से, और बने कार्ड की जानकारी epds.bihar.gov.in पर देखें।

⚠️ यह गाइड सामान्य जानकारी हेतु है (2026 तक)। नियम व प्रक्रिया बदल सकती है — आवेदन से पहले ऊपर दिए आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि ज़रूर करें। यह सरकारी वेबसाइट नहीं है।

इन्हें भी देखें