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गोपालगंज में डबल मर्डर के आरोपी को उम्रकैद: 8 साल के बेटे और युवक की हत्या मामले में फैसला

Man Gets Life Imprisonment in Gopalganj Double Murder Case

Dainik Bhaskar3 जुलाई 2026
मंगलवार

गोपालगंज जिले में एक व्यक्ति को दोहरे हत्याकांड के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह मामला जिले में काफी चर्चा का विषय रहा है, जिसमें आरोपी ने पहले अपने 8 वर्षीय बेटे की गला रेतकर हत्या की थी और जमानत पर बाहर आने के बाद एक अन्य युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्त ने पहले अपने 8 साल के बेटे की गला रेतकर हत्या की थी। इस मामले में वह जेल गया था, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा हो गया। जमानत पर बाहर आने के बाद उसने एक बार फिर अपराध को अंजाम दिया। उसने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी।

पुलिस ने दोनों ही मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए। अभियोजन पक्ष ने अदालत में मजबूत पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को उसके जघन्य अपराधों के लिए सजा मिल सकी। इस फैसले से पीड़ितों के परिवार को कुछ हद तक न्याय मिलने की उम्मीद है और समाज में यह संदेश भी गया है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून की पकड़ से बच नहीं सकता। यह न्यायपालिका की सक्रियता और पुलिस के प्रभावी अनुसंधान का परिणाम है।

A man in Gopalganj district has been sentenced to life imprisonment for a double murder. The case, which garnered significant attention in the district, involved the accused first slitting the throat of his 8-year-old son, and then, after being released on bail, fatally stabbing another young man.

The verdict was delivered by the court of Additional District and Sessions Judge-2 cum Special Judge POCSO Act, Amit Kumar Srivastava, on Tuesday. The court found the accused guilty under Section 302 of the Indian Penal Code and Section 27 of the Arms Act, sentencing him to life imprisonment and imposing a fine of Rs 50,000. Failure to pay the fine will result in an additional year of imprisonment.

According to the prosecution, the accused initially murdered his 8-year-old son by slitting his throat. He was jailed for this crime but later released on bail. After his release, he committed another heinous act, stabbing a young man to death. This incident created a stir in the entire locality.

Police took swift action in both cases, arresting the accused and gathering strong evidence against him. The prosecution presented a robust case in court, leading to the conviction for his heinous crimes. This judgment offers a degree of justice to the victims' families and sends a clear message to society that no criminal, however cunning, can escape the clutches of the law. It underscores the active role of the judiciary and effective police investigation.

स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर

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