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शिवहर में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर न्यायिक बैठक, लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम पर चर्चा

Judicial Meeting in Shivhar on Women's Safety at Workplace, Discussion on Sexual Harassment Prevention Act

Dainik Bhaskar21 अक्टूबर 2026
वैकल्पिक विवाद समाधान भवनबुधवार

शिवहर, बिहार: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के निर्देश पर शिवहर में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक बैठक आयोजित की गई। बुधवार को वैकल्पिक विवाद समाधान भवन शिवहर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई।

बैठक का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा सुनिश्चित करना था। इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण संबंधी अधिनियम 2013 के कानूनी प्रावधानों के प्रति सभी कर्मियों को जागरूक करने पर जोर दिया गया।

चर्चा के दौरान अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की भूमिका और जिम्मेदारियों, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और शिकायतों के निष्पक्ष तथा समयबद्ध निवारण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से बात हुई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार, शिकायतों की गोपनीयता बनाए रखना और शिकायतकर्ता के अधिकारों की रक्षा करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिनियम के बारे में नियमित जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

इस अवसर पर न्यायमंडल के सभी न्यायिक पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्ष नंदिनी सुमन (न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सह प्रधान दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड), सदस्य शिखा शर्मा (अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी), अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव ललन कुमार रजक, आमिर अली (न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी) और बाहरी सदस्य के रूप में अधिवक्ता सीता कुमारी भी बैठक में मौजूद रहीं।

Shivhar, Bihar: A significant judicial meeting was held in Shivhar to ensure the safety of women at workplaces, following directives from the National Legal Services Authority (NALSA) New Delhi and the Bihar State Legal Services Authority Patna. The meeting took place on Wednesday at the Alternative Dispute Resolution Building in Shivhar, presided over by Principal District and Sessions Judge and Chairman of the District Legal Services Authority, Sanjay Agarwal.

The primary objective of the meeting was to ensure the safety, respect, and dignity of women in the workplace. Emphasis was placed on sensitizing all personnel about the legal provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

Discussions covered the effective implementation of the Act, the roles and responsibilities of the Internal Complaints Committee (ICC), the complaint filing process, and the fair and timely redressal of grievances. Principal District and Sessions Judge Sanjay Agarwal underscored that respectful behavior towards women at work, maintaining confidentiality of complaints, and protecting the rights of complainants are collective responsibilities. He also stressed the need for regular awareness and training programs regarding the Act.

All judicial officers and staff of the judiciary were present at the event. Key attendees included Nandini Suman (Judicial Magistrate First Class and Principal Magistrate, Juvenile Justice Board), who chairs the Internal Complaints Committee; Shikha Sharma (Sub-Divisional Judicial Magistrate), a committee member; Lalan Kumar Rajak (Additional Chief Judicial Magistrate and Secretary, District Legal Services Authority); Amir Ali (Judicial Magistrate First Class); and advocate Sita Kumari as an external member.

hamarazila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति

स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर

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