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बिहार में NMMSS स्कॉलरशिप आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 31 अक्टूबर तक करें अप्लाई

Bihar NMMSS Scholarship Application Deadline Extended to October 31

Prabhat Khabar13 अक्टूबर 2026
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, पटना

राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) के सफल छात्र-छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर नए आवेदन और छात्रवृत्ति नवीनीकरण (रिन्यूअल) की अंतिम तिथि अब 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। यह जानकारी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के अधीन राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, पटना द्वारा जारी निर्देश में दी गई है। इस विस्तार से उन विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय मिलेगा जो किसी कारणवश अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे।

परिषद के संयुक्त निदेशक (प्रशासन) राजदेव राम द्वारा जारी पत्र के अनुसार, केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा समय-सीमा में बदलाव किए जाने के बाद यह तिथि बढ़ाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित न रह जाए। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, विद्यार्थियों को 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। त्रुटिपूर्ण आवेदनों में सुधार और सत्यापन के लिए 15 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। स्कूल स्तर पर आवेदनों का सत्यापन भी 15 नवंबर तक और जिला स्तर पर सत्यापन 30 नवंबर तक पूरा करना होगा।

नवंबर 2025 में NMMSS परीक्षा में सफल होने वाले और वर्तमान में कक्षा 9 में पढ़ रहे विद्यार्थियों को नया आवेदन करना होगा। वहीं, वर्ष 2023, 2024 और 2025 की परीक्षा में सफल तथा पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए नवीनीकरण आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय विद्यार्थियों को अपनी कक्षा और पात्रता के अनुसार सही विकल्प चुनना अनिवार्य है, ताकि सत्यापन के दौरान कोई परेशानी न हो।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नया आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए NSP पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) अनिवार्य है, जिसके तहत 14 अंकों का एक विशिष्ट नंबर जारी किया जाता है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के विद्यार्थियों के लिए आधार अनिवार्य है, जबकि नाबालिग विद्यार्थियों के लिए माता-पिता या कानूनी अभिभावक में से किसी एक का आधार प्रस्तुत किया जा सकता है।

निर्देशों में स्कूल और जिला स्तर के नोडल अधिकारियों को आवेदनों का नियमित सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी लापरवाही के कारण कोई पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रहता है, तो संबंधित अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों की जवाबदेही तय कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए विद्यार्थियों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

The deadline for applying for the National Means-cum-Merit Scholarship Scheme (NMMSS) for the academic session 2026-27 has been extended. Students can now submit new applications and scholarship renewals on the National Scholarship Portal (NSP) until October 31, 2026. This extension provides relief to eligible students who may not have completed their application process previously.

The Bihar State Council of Educational Research and Training (SCERT), Patna, under the Bihar Education Department, issued these instructions. According to the letter released by Joint Director (Administration) Rajdev Ram, the Ministry of School Education and Literacy, Government of India, extended the deadline to ensure that no eligible student misses out on the scholarship benefits.

Under the revised schedule, students must submit their online applications by October 31. The window for rectifying errors and verifying applications is open until November 15. School-level verification must also be completed by November 15, while district-level verification has a deadline of November 30.

Students who successfully cleared the NMMSS examination in November 2025 and are currently studying in Class 9 must submit a fresh application. Students from Classes 10, 11, and 12 who were successful in the 2023, 2024, and 2025 examinations and meet the eligibility criteria need to apply for renewal to continue receiving the scholarship. Applicants must select the correct option based on their class and eligibility to avoid issues during verification.

One-Time Registration (OTR) on the NSP portal is mandatory for new applicants for the 2026-27 academic session, which generates a unique 14-digit number. Aadhaar is compulsory for students aged 18 and above; for minors without Aadhaar, one parent's or legal guardian's Aadhaar can be provided. Nodal officers at school and district levels have been instructed to regularly verify applications. Negligence leading to an eligible student being denied the scholarship will result in accountability and disciplinary action against the concerned officials and headmasters. Students are advised to complete their applications promptly without waiting for the last date.

hamarazila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति

स्रोत: Prabhat Khabar की रिपोर्ट के आधार पर

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